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शुक्रवार, 13 अप्रैल 2012

कानून से होता अन्याय



राजस्थान में वन अधिकार कानून की मनमानी व्याख्या कर अधिकारियों द्वारा आदिवासियों को भूमिहीन बनाने का सिलसिला निरंतर जारी है। विगत दिनों जयपुर में हुई जनसुनवाई में सरकारी अधिकारियों तक ने इस विसंगति को स्वीकार किया है। देखना है कि क्या भविष्य में स्थितियों में सुधार होगा

देश में आदिवासियों में उमड़ते असंतोष पर हाल के समय में चिंता तो बहुत व्यक्त की गई है, पर इस असंतोष के सबसे बड़े कारण को दूर करने के असरदार उपाय अभी तक नहीं उठाए गए हैं। इस असंतोष का प्रमुख कारण है आदिवासियों की जमीन का उनसे निरंतर छिनते जाना। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है, जो आज तक न केवल जारी है अपितु समय के साथ और भी जोर पकड़ रही है। आदिवासी वन भूमि हकदारी कानून 2006 के अंतर्गत ऐतिहासिक अन्याय दूर करने का प्रयास किया गया है, परंतु इस कानून का क्रियान्वयन भी ठीक तरह से नहीं हुआ। बहुत से सही दावे खारिज कर दिए गए व इस बारे में आदिवासियों या परंपरागत वनवासियों को निर्णय की सूचना तक नहीं दी गई। आदिवासियों के भूमि-अधिकारों के हनन पर ऐसे अनेक महत्वपूर्ण तथ्य 21 मार्च को राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित एक जन-सुनवाई में सामने आए। इस जन-सुनवाई का आयोजन राजस्थान आदिवासी अधिकार संगठन व जंगल जमीन जन आंदोलन ने किया था। अनेक भुक्तभोगी आदिवासियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत से उदाहरण देते हुए यह स्पष्ट किया कि कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आदिवासियों की जमीन बड़े पैमाने पर कैसे छिनी व वे अनेक स्थानों पर अपने ही घर में कैसे बेघर बनाए गए।

उदयपुर व सिरोही जिले में बने एक राजमार्ग में 1816 खातेदारों की जमीनें गई, जिनमें से 1473 आदिवासी हैं। इनमें से अनेक को आश्चर्यजनक हद तक कम मुआवजा दिया गया। लगभग 320 आदिवासी परिवारों को 1000 रुपए से कम मुआवजा मिला व 668 परिवारों को 5000 रुपए से कम मुआवजा मिला। रताराम गरासिया जैसे व्यक्तियों ने बहुत कम मुआवजा लेने से इंकार किया तो उन्हें अब तक मुआवजा ही नहीं मिला। माही व कदना जैसे अनेक बांधों से विस्थापित हुए हजारों परिवार आज तक दर-दर भटक रहे हैं। उनकी क्षति पूर्ति बहुत ही कम की गई। उन्हें 1000 रुपए प्रति बीघे से भी कम का मुआवजा दिया गया तथा ऐसे स्थानों पर बसने को मजबूर किया गया जहां खेती व आवास की स्थिति कानूनी तौर पर पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। वन-अधिकार कानून बनने पर उनके मामलों पर विशेष सहानुभूति से विचार करना जरूरी था लेकिन उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है। ऐसे अनेक परिवारों को ऐसी जगह बसने को कहा गया जहां पहले से आदिवासी रह रहे थे। इस तरह आदिवासियों में आपसी झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर दी गई।

शहरीकरण के साथ विभिन्न शहरों के आस-पास की मंहगी होती आदिवासियों की जमीन पर भू-माफिया अपना कब्जा जमा रहे हैं। प्रतापगढ़ जैसे अनेक शहरों में आस-पास के अनेक किलोमीटर के इलाकों में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। उद्योगों व बिजलीघरों के नाम पर भी आदिवासियों से जमीनें बहुत सस्ते में ली गई हैं। इसमें से जिस जमीन पर उद्योग नहीं लगे वह भी आदिवासियों को लौटाई तक नहीं गई। प्रायः विभिन्न परियोजनाओं के लिए जितनी जमीन की जरूरत होती है, उससे ज्यादा जमीन ले ली जाती है। बढ़ते खनन से भी आदिवासी बुरी तरह प्रभावित हैं। कई मामले ऐसे भी हैं, जहां सरकारी जरूरत बता कर जमीन ली गई पर बाद में इसे निजी कंपनी को बेच दिया गया।

यह एक क्रूर विडंबना है कि कानून में आदिवासियों के भूमि-अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था के बावजूद आदिवासियों के हाथों से निरंतर भूमि छिनती जाए। यदि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए बने वर्ष 1996 के विशेष पंचायत कानून (जिसे संक्षेप में पेसा कानून कहा जाता है) का ठीक से क्रियान्वयन होता तो इससे भी आदिवासी भूमि अधिकारों को बचाने में मदद मिल सकती थी। पर इस कानून का पालन राजस्थान सहित किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। इस कानून के नियम राज्य में बहुत देरी से वर्ष 2011 में तैयार किए गए व ये नियम भी कानून की मूल भावना के अनुरूप नहीं हैं।


जिस कानून से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं, उससे यदि किसी की क्षति होती है व उसकी भूमि पहले से कम होती है तो इससे असंतोष और फैलेगा। कार्यकर्ताओं व गांववासियों के साथ जन-सुनवाई में मौजूद अधिकारियों ने भी कहा कि इस कानून के क्रियान्वयन में तुरंत सुधार होने चाहिए इसके साथ आदिवासियों की भूमि की रक्षा के लिए अन्य असरदार कदम उठाए जाने की जरूरत पर भी सहमति बनी।

इस तरह से वायदे कई बार किए गए कि वन्य जीव संरक्षण कानून में सुधार कर इस कानून के अंतर्गत होने वाले विस्थापन को न्यूनतम किया जाएगा। पर जन-सुनवाई में कार्यकर्ताओं व गांववासियों ने बताया कि कुंभलगढ़ राष्ट्रीय पार्क जैसी परियोजनाओं के कारण आदिवासियों व अन्य गांववासियों के सामने बड़े पैमाने पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। इस राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र में राजसमंद, उदयपुर व पाली जिले के 128 गांव आते हैं। जहां एक ओर कई परियोजनाओं से जमीन छिन रही है, वहां भूमिहीन परिवारों में भूमि-वितरण का कार्य बहुत कमजोर है। भूमि के कागज देना भर पर्याप्त नहीं है, जरूरत तो इस बात की है कि वास्तव में भूमि पर कब्जा मिले व जिन्हें भूमि आबंटित हुई है वे वास्तव में इस भूमि को जोत सकें।

वन अधिकार कानून 2006 से आदिवासियों व अन्य परंपरागत वनवासियों को बड़ी उम्मीदें थीं पर इस जन-सुनवाई में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर दावे खारिज हुए हैं। जो दावे स्वीकृत हुए हैं, उनमें से अधिकांश को आंशिक स्वीकृति ही मिली है। उदाहरण के लिए कोई आदिवासी चार बीघा जमीन जोत रहा था व उसे एक बीघे की स्वीकृति मिल गई तो नई कानूनी व्यवस्था के अनुसार उसे तीन बीघा जमीन छोड़ना पड़ेगा। ऐसे अनेक मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता व कार्यकर्ता रमेश नंदवाना ने बताया कि ऐसे मामले जिनमें पूरी स्वीकृति मिली है के मात्र 10 प्रतिशत ही होने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त सामूहिक भूमि के अधिकांश दावे अस्वीकृत हुए हैं। अन्य परंपरागत वनवासियों (जो आदिवासी के रूप में स्वीकृत नहीं हैं) के अधिकांश दावों को अस्वीकृत कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिन परिवारों के दावे खारिज हुए हैं उन्हें सामान्यतः इसकी जानकारी भी नहीं दी जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि वे समय पर अपील भी नहीं कर पाते हैं। जिस कानून से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं, उससे यदि किसी की क्षति होती है व उसकी भूमि पहले से कम होती है तो इससे असंतोष और फैलेगा। कार्यकर्ताओं व गांववासियों के साथ जन-सुनवाई में मौजूद अधिकारियों ने भी कहा कि इस कानून के क्रियान्वयन में तुरंत सुधार होने चाहिए