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शुक्रवार, 13 अप्रैल 2012

कानून से होता अन्याय



राजस्थान में वन अधिकार कानून की मनमानी व्याख्या कर अधिकारियों द्वारा आदिवासियों को भूमिहीन बनाने का सिलसिला निरंतर जारी है। विगत दिनों जयपुर में हुई जनसुनवाई में सरकारी अधिकारियों तक ने इस विसंगति को स्वीकार किया है। देखना है कि क्या भविष्य में स्थितियों में सुधार होगा

देश में आदिवासियों में उमड़ते असंतोष पर हाल के समय में चिंता तो बहुत व्यक्त की गई है, पर इस असंतोष के सबसे बड़े कारण को दूर करने के असरदार उपाय अभी तक नहीं उठाए गए हैं। इस असंतोष का प्रमुख कारण है आदिवासियों की जमीन का उनसे निरंतर छिनते जाना। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है, जो आज तक न केवल जारी है अपितु समय के साथ और भी जोर पकड़ रही है। आदिवासी वन भूमि हकदारी कानून 2006 के अंतर्गत ऐतिहासिक अन्याय दूर करने का प्रयास किया गया है, परंतु इस कानून का क्रियान्वयन भी ठीक तरह से नहीं हुआ। बहुत से सही दावे खारिज कर दिए गए व इस बारे में आदिवासियों या परंपरागत वनवासियों को निर्णय की सूचना तक नहीं दी गई। आदिवासियों के भूमि-अधिकारों के हनन पर ऐसे अनेक महत्वपूर्ण तथ्य 21 मार्च को राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित एक जन-सुनवाई में सामने आए। इस जन-सुनवाई का आयोजन राजस्थान आदिवासी अधिकार संगठन व जंगल जमीन जन आंदोलन ने किया था। अनेक भुक्तभोगी आदिवासियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत से उदाहरण देते हुए यह स्पष्ट किया कि कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आदिवासियों की जमीन बड़े पैमाने पर कैसे छिनी व वे अनेक स्थानों पर अपने ही घर में कैसे बेघर बनाए गए।

उदयपुर व सिरोही जिले में बने एक राजमार्ग में 1816 खातेदारों की जमीनें गई, जिनमें से 1473 आदिवासी हैं। इनमें से अनेक को आश्चर्यजनक हद तक कम मुआवजा दिया गया। लगभग 320 आदिवासी परिवारों को 1000 रुपए से कम मुआवजा मिला व 668 परिवारों को 5000 रुपए से कम मुआवजा मिला। रताराम गरासिया जैसे व्यक्तियों ने बहुत कम मुआवजा लेने से इंकार किया तो उन्हें अब तक मुआवजा ही नहीं मिला। माही व कदना जैसे अनेक बांधों से विस्थापित हुए हजारों परिवार आज तक दर-दर भटक रहे हैं। उनकी क्षति पूर्ति बहुत ही कम की गई। उन्हें 1000 रुपए प्रति बीघे से भी कम का मुआवजा दिया गया तथा ऐसे स्थानों पर बसने को मजबूर किया गया जहां खेती व आवास की स्थिति कानूनी तौर पर पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। वन-अधिकार कानून बनने पर उनके मामलों पर विशेष सहानुभूति से विचार करना जरूरी था लेकिन उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है। ऐसे अनेक परिवारों को ऐसी जगह बसने को कहा गया जहां पहले से आदिवासी रह रहे थे। इस तरह आदिवासियों में आपसी झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर दी गई।

शहरीकरण के साथ विभिन्न शहरों के आस-पास की मंहगी होती आदिवासियों की जमीन पर भू-माफिया अपना कब्जा जमा रहे हैं। प्रतापगढ़ जैसे अनेक शहरों में आस-पास के अनेक किलोमीटर के इलाकों में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। उद्योगों व बिजलीघरों के नाम पर भी आदिवासियों से जमीनें बहुत सस्ते में ली गई हैं। इसमें से जिस जमीन पर उद्योग नहीं लगे वह भी आदिवासियों को लौटाई तक नहीं गई। प्रायः विभिन्न परियोजनाओं के लिए जितनी जमीन की जरूरत होती है, उससे ज्यादा जमीन ले ली जाती है। बढ़ते खनन से भी आदिवासी बुरी तरह प्रभावित हैं। कई मामले ऐसे भी हैं, जहां सरकारी जरूरत बता कर जमीन ली गई पर बाद में इसे निजी कंपनी को बेच दिया गया।

यह एक क्रूर विडंबना है कि कानून में आदिवासियों के भूमि-अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था के बावजूद आदिवासियों के हाथों से निरंतर भूमि छिनती जाए। यदि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए बने वर्ष 1996 के विशेष पंचायत कानून (जिसे संक्षेप में पेसा कानून कहा जाता है) का ठीक से क्रियान्वयन होता तो इससे भी आदिवासी भूमि अधिकारों को बचाने में मदद मिल सकती थी। पर इस कानून का पालन राजस्थान सहित किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। इस कानून के नियम राज्य में बहुत देरी से वर्ष 2011 में तैयार किए गए व ये नियम भी कानून की मूल भावना के अनुरूप नहीं हैं।


जिस कानून से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं, उससे यदि किसी की क्षति होती है व उसकी भूमि पहले से कम होती है तो इससे असंतोष और फैलेगा। कार्यकर्ताओं व गांववासियों के साथ जन-सुनवाई में मौजूद अधिकारियों ने भी कहा कि इस कानून के क्रियान्वयन में तुरंत सुधार होने चाहिए इसके साथ आदिवासियों की भूमि की रक्षा के लिए अन्य असरदार कदम उठाए जाने की जरूरत पर भी सहमति बनी।

इस तरह से वायदे कई बार किए गए कि वन्य जीव संरक्षण कानून में सुधार कर इस कानून के अंतर्गत होने वाले विस्थापन को न्यूनतम किया जाएगा। पर जन-सुनवाई में कार्यकर्ताओं व गांववासियों ने बताया कि कुंभलगढ़ राष्ट्रीय पार्क जैसी परियोजनाओं के कारण आदिवासियों व अन्य गांववासियों के सामने बड़े पैमाने पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। इस राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र में राजसमंद, उदयपुर व पाली जिले के 128 गांव आते हैं। जहां एक ओर कई परियोजनाओं से जमीन छिन रही है, वहां भूमिहीन परिवारों में भूमि-वितरण का कार्य बहुत कमजोर है। भूमि के कागज देना भर पर्याप्त नहीं है, जरूरत तो इस बात की है कि वास्तव में भूमि पर कब्जा मिले व जिन्हें भूमि आबंटित हुई है वे वास्तव में इस भूमि को जोत सकें।

वन अधिकार कानून 2006 से आदिवासियों व अन्य परंपरागत वनवासियों को बड़ी उम्मीदें थीं पर इस जन-सुनवाई में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर दावे खारिज हुए हैं। जो दावे स्वीकृत हुए हैं, उनमें से अधिकांश को आंशिक स्वीकृति ही मिली है। उदाहरण के लिए कोई आदिवासी चार बीघा जमीन जोत रहा था व उसे एक बीघे की स्वीकृति मिल गई तो नई कानूनी व्यवस्था के अनुसार उसे तीन बीघा जमीन छोड़ना पड़ेगा। ऐसे अनेक मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता व कार्यकर्ता रमेश नंदवाना ने बताया कि ऐसे मामले जिनमें पूरी स्वीकृति मिली है के मात्र 10 प्रतिशत ही होने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त सामूहिक भूमि के अधिकांश दावे अस्वीकृत हुए हैं। अन्य परंपरागत वनवासियों (जो आदिवासी के रूप में स्वीकृत नहीं हैं) के अधिकांश दावों को अस्वीकृत कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिन परिवारों के दावे खारिज हुए हैं उन्हें सामान्यतः इसकी जानकारी भी नहीं दी जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि वे समय पर अपील भी नहीं कर पाते हैं। जिस कानून से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं, उससे यदि किसी की क्षति होती है व उसकी भूमि पहले से कम होती है तो इससे असंतोष और फैलेगा। कार्यकर्ताओं व गांववासियों के साथ जन-सुनवाई में मौजूद अधिकारियों ने भी कहा कि इस कानून के क्रियान्वयन में तुरंत सुधार होने चाहिए 

बुधवार, 11 अप्रैल 2012

संकट में पानी


समुद तटीय इलाकों और सागरों पर पर्यावरण को विनाश करने वाली क्रियाओं के कारण महासागर भारी खतरे में है।

- महासागर एक गतिशील और जटिल व्यवस्था है जो जीवन के लिए अत्यन्त महत्तवपूर्ण है। महासागरों में मौजूद असीम सम्पदा समान रूप से वितरित नहीं है। उदाहरण के लिए, सर्वाधिक समुद्री जैव विविधता समुद्र तल पर पाई जाती है। महासागरों की उत्पादकता को निर्धारित करने वाली पर्यावरणीय परिस्थितियां समय और स्थान के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं।

- सर्वाधिक महत्तवपूर्ण फिशिंग ग्राउंड समुद्र तट से 200 से भी कम मील क्षेत्र के भीतर महाद्वीपीय समतलों पर पाए जाते हैं। ये फिशिंग ग्राउंड भी असमान रूप से देखे गए हैं और अधिकांशत: स्थानीय हैं।

- 2004 में आधे से भी अधिक समुद्र लैंडिंग फिशिंग, समुद्र तट के 100 किमी. के भीतर पकड़ी गई है, जिसकी गहराई आमतौर पर 200 मी. है और यह विश्व के महासागरों का 7.5 फीसदी से भी कम दायरा कवर करता है।

- ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ने महासागरों की उत्पादकता और स्थायित्व के लिए बहुत सी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में उथले पानी में, तापमाप में, 3 डिग्री से 0 डिग्री तक की वृद्धि 2100 तक वार्षिक या द्विवार्षिक मूंगों का सफाया हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2080 तक विश्व में 80-100 फीसदी तक मूंगें खत्म हो जाएंगे।



जब वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है तब कार्बन महासागरों में एकत्रित हो जाता है और एक प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रिया के तहत उसका अम्लीकरण होने लगता है जिसका प्रभाव ठंडे पानी, मूगों और सीपियों पर पड़ता है।

- समुद्र तटों पर और जमीन में विकासात्मक क्रियाएं 2050 तक, आवासीय समुद्रतटों की क्रियाओं की अपेक्षा अधिक प्रभावित कर सकती है और पूरे समुद्र प्रदूषण के 80 फीसदी से भी अधिक खतरा पैदा कर सकती हैं।

- बढ़ता हुआ विकास, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन सभी मृत समुद्री क्षेत्र (कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्र) बढ़ा रहे हैं। बहुत से तो प्राथमिक फिशिंग ग्राउंड पर या उसके आसपास है, जो फिश स्टॉक को भी प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र 2013 में 149 से बढ़कर 2006 में 200 से भी अधिक हो गए हैं।

- आक्रामक प्रजातियां भी प्राथमिक फिशिंग ग्राउंड के लिए खतरा हैं। गिट्टी पोत (पानी, जो बन्दरगाहों और खाड़ी से, जहाजों द्वारा स्थिरता बनाए रखने के लिए ले जाया जाता है) भी आक्रामक प्रजातियों को लाने में महत्वपूर्ण तत्व हैं।

- महासागरों की देखभाल के लिए आंकड़ों और धन का अभाव, समुद्री पर्यावरण को और ज्यादा बदतर बना रहा है। देशों को समुद्रों पर जलवायु और गैर-जलवायुगत दवाबों को कम करने के लिए तत्काल उपाय करना चाहिए ताकि संसाधनों को बचाया जा सके। इसके लिए दुनिया भर में सामुद्रिक नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है।

मंगलवार, 10 अप्रैल 2012

गंगा एक कारपोरेट एजेंडा



गंगा की अविरलता-निर्मलता विश्व बैंक के धन से नहीं, जन-जन की धुन से आएगी। गंगा संरक्षण की नीति, कानून बनाने तथा उन्हें अमली जामा पहनाने से आएगी। जानते हुए भी क्यों हमारी सरकारें ऐसा नहीं कर रहीं। ऐसा न करने को लेकर राज्य व केंद्र की सरकारों में गजब की सहमति है। क्यों? पनबिजली परियोजनाओं में जांघिया-बनियान बनाने से लेकर साइकिल बनाने वालों तक का पैसा लगा है। क्योंकि गंगा, अब राजनैतिक नहीं, एक कार्पोरेट एजेंडा है।
बिस्मिल्लाह खां ने कहा, ‘गंगा और संगीत एक-दूसरे के पूरक हैं।’ है कोई, जो गंगा का उसका बिसरा संगीत लौटा दे? है कोई, जो गंगोत्री ग्लेशियर का खो गया गौमुखा स्वरूप वापस ले आए? गंगा के मायके में उसका अल्हड़पन, मैदान में उसका यौवन और ससुराल में उसकी गरिमा देखना कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि मृत्यु पूर्व दो बूंद पीने की लालसा वाला प्रवाह लौट आए? गंगा फिर से सुरसरि बन जाए? मैं उस देश का वासी हूं,जिस देश में गंगा बहती है’- इस गीत को गाने का गौरव भला कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा? लेकिन यह हो नहीं सकता। जिस तरह बिस्मिल्लाह की शहनाई लौटाने की गारंटी कोई नहीं दे सकता, गंगा की अविरलता और निर्मलता की गारंटी देना भी अब किसी सरकार के वश की बात नहीं है। इसलिए नहीं कि यह नामुमकिन है; इसलिए कि अब पानी एक ग्लोबल सर्विस इंडस्ट्री है और भारतीय जलनीति कहती है-वाटर इज कमोडिटी। जल वस्तु है तो फिर गंगा मां कैसे हो सकती है? गंगा रही होगी कभी स्वर्ग में ले जाने वाली धारा, साझी संस्कृति, अस्मिता और समृद्धि की प्रतीक, भारतीय पानी- पर्यावरण की नियंता, मां वगैरह। ये शब्द अब पुराने पड़ चुके। गंगा, अब सिर्फ बिजली पैदा करने और पानी सेवा उद्योग का कच्चा माल है। मैला ढोने वाली मालगाड़ी है। कॉमन कमोडिटी मात्र! 

हम पानी के वैश्विक कारोबारियों के चंगुल में


जो दुनिया चलाते हैं, उन्हें पानी से ज्यादा पानी की सेवा देने में रुचि है। पानी की सेवा में सबसे बड़ी मेवा है। सेवा दो, मेवा कमाओ। इसी कमाई के बूते तो वे दुनिया की प्रथम सौ कंपनियों में स्थान रखती हैं। आरडब्ल्यूई ग्रुप, स्वेज, विवन्डी, एनरॉन आदि। विवन्डी विश्व में पानी की सबसे बड़ी सेवादाता है। स्वेज 120 देशों की सेवा करती है तो भला भारत को कैसे छोड़ दे? लेकिन जब तक भारत में गंगा जैसा सर्वश्रेष्ठ प्रवाह घटेगा नहीं, गुणवत्ता मरेगी नहीं, आप शुद्ध पानी की सेवा के लिए किसी को क्यों आमंत्रित करेंगे? सो प्रवाह घटाना है, गुणवत्ता मारनी है। फिर सेवा लेने के लिए पैसा न हो तो कर्ज देने के लिए वे हैं न; विश्व बैंक, यूरोपियन कमीशन और एडीबी। शर्तों में बांधने डब्ल्यूटीओ और गैट्स। उनका अनुमान नहीं, बिजनेस टारगेट है कि 2015 तक दुनिया जल और उसकी स्वच्छता के लिए 180 बिलियन डॉलर खर्च करे। 2025 तक हर तीन में से दो आदमी स्वच्छ जल की कमी महसूस करे। 2050 तक दुनिया की 70 प्रतिशत आबादी पानी का संकट झेले। 

यह तभी होगा जब भूजल गिरे। इसके लिए गांवों को कस्बा, कस्बों को शहर और शहरों को महानगर बनाओ। बंद पाइप और बंद बोतल पानी की खपत बढ़ाओ। सिर्फ जल संचयन! जल संचयन! चिल्लाओ। करो मत। जरूरत पड़े तो ट्यूबवेल, बोरवेल और समर्सिबल से धकाधक पानी खींचते जाओ। फिर पानी की कमी होने लगे तो जलनियंत्रक प्राधिकरण बनाओ। हमें बुलाओ। पीपीपी चलाओ। बूट अपनाओ। पानी की कीमतें बढ़ाओ। याद रखो! पानी खींचने वाली कोक, पेप्सी और व्हिस्की पीने के लिए है। पानी लड़ने और मरने के लिए। एक दिन भूजल खाली हो ही जाएगा और आप लड़ने भी लगोगे।

भारत के 70 फीसद भूजल भंडार खाली


1990 के 230 लाख की तुलना में आज भारत में 630 लाख कस्बे हैं। भारत में आपके 70 प्रतिशत भूजल भंडार खाली हो चुके हैं और आप पानी के लिए लड़ने भी लगे हो और पानी की बीमारियों से बीमार होकर मरने भी। स्वच्छ पानी के बाजार का जो लक्ष्य हमने 2015 के लिए रखा था, आपने तो उसे 2012 में ही हासिल करा दिया। अब भारत की नदियों को मरना चाहिए। नदियां मरेंगी, तभी धरती सूखेगी, तभी खेती मरेगी। लोग मलीन बस्तियों को पलायन करेंगे। खाद्य सुरक्षा घटेगी। कीमतें बढ़ेंगी। खाद्य सुरक्षा कानून बनाना पड़ेगा। खाद्य आयात बढ़ेगा। जीडीपी का ढोल फूटेगा। साथ ही तुम्हारा भी। तुम हमें सिक्योरिटी मनी दे देना। हम तुम्हें फूड, वाटर.. जो-जो कहोगे, सब की सिक्योरिटी दे देंगे। इसके लिए नदी-जोड़ करो। नदियों से जलापूर्ति बढ़ाओ। बिजली बनाने के नाम पर पानी रोको। नदियों के किनारे एक्सप्रेस-वे बनाओ। 

इंडस्ट्रीज को पानी की कमी का आंकड़ा दिखाओ। नदियों में अधिक पानी का फर्जी आंकड़ा दिखाकर उनके किनारे-किनारे इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर बनाओ। टाउनशिप बनाओ। उनका कचरा नदियों में बहाओ। ‘दो बूंद जिंदगी की’ से आगे बढ़कर यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की राय को और बड़ा बाजार दिलाओ। एक दिन तुम असल में अपाहिज हो जाओगे। आबादी खुद ब खुद घट जाएगी। न गरीब रहेगा, न गरीबी। तुम भी हमारी तरह विकसित कहलाओगे। आज भारत में यही सब हो रहा है। यदि इसके पीछे कोई इशारा न होता, तो क्या गांव धंसते रहते, धाराएं सूखती रहतीं, विस्फोटों से पहाड़ हिलते रहते, जीवों का पर्यावास छिनता रहता और सरकारें पनबिजली परियोजनाओं को मंजूरी देती रहतीं? भूकंप में विनाश का आंकलन की बिना पर इंदिराजी द्वारा रोके जाने और सरकारी समिति द्वारा रद्द कर दिए जाने के बावजूद टिहरी परियोजना को आखिर मंजूरी क्यों दे दी गई? 

मनाही के बावजूद जारी क्यों हैं पनबिजली परियोजनाएं



अलकनंदा और भागीरथी पर प्रस्तावित यदि 53 बिजली परियोजनाएं बन गई तो दोनों नदियां सूख जाएंगी’-कैग की इस चेतावनी के बावजूद क्या हम परियोजनाएं रोक रहे हैं? तय मानक टरबाइन में नदी का 75 प्रतिशत पानी डालने की इजाजत देते हैं। उत्तराखंड की ऊर्जा नीति 90 प्रतिशत की इजाजत देती है। इस पर कैग की आपत्ति के बावजूद क्या ऊर्जा नीति बदली? परियोजनाओं के लिए और नदी के लिए हमें कर्ज देने वाले संगठनों के सदस्य देश अपने यहां बड़े और मंझोले बांधों को तोड़ रहे हैं और हमें बनाने के लिए कर्ज दे रहे हैं। क्यों? हमें मालूम है कि मलशोधन का वर्तमान तंत्र फेल है। फिर भी, हम उसी में पैसा क्यों लगा रहे हैं? मालूम है कि उद्योग नदियों में जहर बहा रहे हैं। फिर भी उन्हें नदियों से दूर भगाते क्यों नहीं? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रित करने के बजाय सिर्फ ‘प्रदूषण नियंत्रण में है’ के प्रमाणपत्र ही क्यों बांट रहे हैं? नदियों को तटबंधों में बांधने की भूल कोसी-दामोदर में हम झेल रहे हैं। फिर भी एक्सप्रेसवे नामक तटबंध क्यों बना रहे हैं? दिल्ली-मुंबई कॉरीडोर में आने वाली नदियों में अधिक पानी का गलत आंकलन आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? 

हमें मालूम है कि राज्यों पर जवाबदेही टालने के बजाय केंद्र को एक जिम्मेदार भूमिका निभानी होगी। गंगा की अविरलता-निर्मलता विश्व बैंक के धन से नहीं, जन-जन की धुन से आएगी। गंगा संरक्षण की नीति, कानून बनाने तथा उन्हें अमली जामा पहनाने से आएगी। जानते हुए भी क्यों हमारी सरकारें ऐसा नहीं कर रहीं। ऐसा न करने को लेकर राज्य व केंद्र की सरकारों में गजब की सहमति है। क्यों? इन सभी क्यों का जवाब एक ही है; क्योंकि गंगा में गंगा नहर और शारदा सहायक के रास्ते विश्व बैंक का निवेश है। एक्सप्रेस वे की परिकल्पना में उसका भी हाथ है। सोनिया विहार संयंत्र के माध्यम से दिल्ली वालों के पानी के बिल का पैसा स्वेज को कमाई करा रहा है। पनबिजली परियोजनाओं में जांघिया-बनियान बनाने से लेकर साइकिल बनाने वालों तक का पैसा लगा है। क्योंकि गंगा, अब राजनैतिक नहीं, एक कार्पोरेट एजेंडा है।
गंगा नदी पर बनते बांध परियोजनाएं

सोमवार, 9 अप्रैल 2012

क्या मैदानी क्या रेतीली- सभी जगह पानी की कमी

ऐसा नहीं है कि पेयजल की समस्या केवल मैदानी क्षेत्र भरावन में ही बनी हुई है। तपती धूप और निरंतर नीचे गिरता सतर गोमती नदी तलहटी में बसें गांवों भटपुर, कटका, महीठा के डालखेड़ा, लालपुर खाले, जाजपुर, बेहड़ा, नई गढ़ी इत्यादि गांवों में भी पेयजल की समस्या से लोग जुझ रहे है। गोमती नदी के किनारे बसे भटपुर गांव व सड़क के चौराहे पर भी पेयजल की गम्भीर समस्या बनी हुई है। चौराहे पर इण्डिया मार्का नल की कमी हैं दूर-दूर से लोग यहां आते हैं परन्तु पीने के पानी की किल्लत से लोग परेशान होते हैं। रामप्रकाश तिवारी, केशव दीक्षित, अनूप, जयकेश, शैलेन्द्र आदि लोग पानी की समस्या के बारे में कहते हैं कि यहां चौराहे पर व गांव में कई स्थानों पर इण्डिया मार्का नलों की आवश्यकता है यहां भी जल स्तर तेजी से गिर रहा है।

जाजूपुर, बेहड़ा के लोग सियाराम राजेश गौतम, रामअवतार, राजाराम, रामकेशन, सुशीला, कुन्ती देवी, रिंकी आदि बताते हैं कि गांवों के कुएं सूख गए हैं। छोटे नलों से भी पानी उठाना भारी पड़ रहा है। नई फसल धान आदि के लिए बेढ़ लगाने हेतु सिंचाई जल की समस्या है। सियाराम, भगीरथ, हरीराम आदि के घरों के 200 मीटर के आसपास कोई इण्डिया मार्का नल न होने के कारण दूर से पानी ढोना पड़ता है। लोगों ने बताया कि कहीं-कहीं बिल्कुल पास-पास नल लगे हैं और कहीं-कहीं एक भी इण्डिया मार्का हैण्ड पंप नहीं है। जल ही जीवन है पर पीने के पानी की किल्लत ने उनका जीवन प्रभावित कर दिया है।

भरावन में 63 वर्षीय राजकिशोर त्रिपाठी जी ने बताया कि वे अभी हाल में ही अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। 500 मीटर की परिधि तक कोई इण्डिया मार्का हैण्डपंप न होने से उन्हें सुबह 4 बजे ही उठकर पानी लाना पड़ता है। एक दिन का उनके घर परिवार व जानवरों को मिलाकर 60 बाल्टी का खर्चा है वे कहते हैं कि इस उम्र में इतना पानी ढोकर लाना बहुत ही कठिन है पर क्या करें पानी के बिना जिन्दा नहीं रहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि पानी की चिन्ता में उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आती है लगभग 80 परिवारों जिसमें एक हजार से ऊपर लोग रहते हैं के ब मोहल्ले में कोई इण्डिया मार्का हैण्डपंप न होने से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। श्री तिवारी जी ने बताया कि चुनाव के समय जब श्री रामपाल वर्मा जी उनके मुहल्ले व उनके दरवाजे वोट मांगने आए थे तो उन्होंने जोर से रामपाल वर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए थे उन्हें वोट भी दिया हम उनके समर्थक भी हैं पर अब वे मंत्री जी हैं हम उन तक नल मांगने नहीं पहुंच पा रहे हैं मुझे नल की अति आवश्यकता है पूरे मोहल्ले के लिए विकट समस्या है उन्होंने बताया कि हमारे पीने के पानी की समस्या को दूर करने हेतु एक इण्डिया मार्का हैण्डपंप दिला दो हम आपके बहुत-बहुत जीवन भर आभारी रहेंगे

भारत में परिवारों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच


भारत के पास विश्व की समस्त भूमि का केवल 2.4 प्रतिशत भाग ही है जबकि विश्व की जनसंख्या का 16.7 प्रतिशत जनसंख्या भारत वर्ष में निवास करती है। जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों पर और भार बढ़ रहा है। जनसंख्या दबाव के कारण कृषि के लिए व्यक्ति को भूमि कम उपलब्ध होगी जिससे खाद्यान्न, पेयजल की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, लोग वांचित होते जा रहे हैं आईये देखें - भारत में परिवारों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच 






 भारत में परिवारों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच
           
No
राज्य/

केन्द्रशासित प्रदेशों
1981
1991
ग्रामीण
शहरी
संयुक्त
ग्रामीण
शहरी
संयुक्त









भारत
26.50
75.06
38.19
55.54
81.38
62.30








1
आंध्र प्रदेश 
15.12
63.27
25.89
48.98
73.82
55.08
2
अरुणाचल प्रदेश 
40.16
87.93
43.89
66.87
88.20
70.02
3
असम
-
-
-
43.28
64.07
45.86
4
बिहार 
33.77
65.36
37.64
56.55
73.39
58.76
5
दिल्ली 
62.26
94.91
92.97
91.01
96.24
95.78
6
गोवा 
8.57
52.31
22.50
30.54
61.71
43.41
7
गुजरात 
36.16
86.78
52.41
60.04
87.23
69.78
8
हरियाणा 
42.94
90.72
55.11
67.14
93.18
74.32
9
हिमाचल प्रदेश 
39.56
89.56
44.50
75.51
91.93
77.34
10
जम्मू और कश्मीर 
27.95
86.67
40.28
-
-
-
11
कर्नाटक 
17.63
74.40
33.87
67.31
81.38
71.68
12
केरल 
6.26
39.72
12.20
12.22
38.68
18.89
13
मध्य प्रदेश 
8.09
66.65
20.17
45.56
79.45
53.41
14
महाराष्ट्र 
18.34
85.56
42.49
54.02
90.50
68.49
15
मणिपुर 
12.91
38.71
19.54
33.72
52.10
38.72
16
मेघालय 
14.26
74.40
25.11
26.82
75.42
36.16
17
मिज़ोरम 
3.57
8.79
4.88
12.89
19.88
16.21
18
नागालैंड 
43.43
57.18
45.63
55.60
45.47
53.37
19
उड़ीसा 
9.47
51.33
14.58
35.32
62.83
39.07
20
पंजाब 
81.80
91.13
84.56
92.09
94.24
92.74
21
राजस्थान 
13.00
78.65
27.14
50.62
86.51
58.96
22
सिक्किम 
21.70
71.93
30.33
70.98
92.95
73.19
23
तमिलनाडु 
30.97
69.44
43.07
64.28
74.17
67.42
24
त्रिपुरा 
22.17
67.92
27.33
30.60
71.12
37.18
25
उत्तर प्रदेश 
25.31
73.23
33.77
56.62
85.78
62.24
26
. बंगाल 
65.78
79.78
69.95
80.26
86.23
81.98
27
अंडमानऔर निकोबार
36.25
91.95
51.64
59.43
90.91
67.87
28
चंडीगढ़ 
94.39
99.39
99.09
98.11
97.68
97.73
29
दादरा व नगर हवेली 
16.85
54.35
19.35
41.17
90.97
45.57
30
दमन और दीव 
46.42
67.04
54.48
55.87
86.76
71.42
31
लक्षद्वीप 
0.97
3.65
2.19
3.41
18.79
11.90
32
पांडिचेरी
76.88
84.18
80.59
92.86
86.05
88.75